प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजूपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। बता दे कि 2005 में तत्कालीन शहर पश्चिमी विधायक राजूपाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। अतीक पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है। अतीक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी और सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने पक्ष रखा।
सीबीआई के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त के जमानत पर छूटने पर दुबारा अपराध करने की संभावना है। अतीक पर राजूपाल हत्याकांड के गवाहों को धमकाने और अपहरण करने का भी आरोप है। इस मामले में अलग से मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें कुछ का ट्रायल अभी चल रहा है। पुलिस की चार्जशीट पर सेशनकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इसी बीच राजूपाल की पत्नी पूर्व विधायक पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया।