Home इलाहाबाद इलाहाबाद हाइकोर्ट ने प्रयागराज उच्च शिक्षा निदेशक पर लगाया एक लाख रुपए का हर्जाना

प्रयागराज: प्रयागराज उच्च शिक्षा निदेशक पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने अवकाशप्राप्त कर्मचारियों का बकाया भुगतान न करने और उसे बार-बार मुकदमेबाजी में फंसा कर परेशान करने पर मंगलवार को एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने हर्जाने की राशि निदेशक के वेतन से वसूलने का आदेश दिया है।

ओमप्रकाश तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने याचिकाकर्ता के बकाया चार लाख से अधिक का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में उच्च शिक्षा निदेशक को पहले भी हाई कोर्ट द्वारा चार बार आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा था, इसी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया है।

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