Home Latest नोएडा में दो महीने के लिए धारा 144 लागू

नोएडा: आगामी त्योहारों और केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने दो महीने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू करने की घोषणा की है| नगर प्रशासन ने निवासियों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है| अगले दो महीनों के लिए एक जगह पर चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है|

आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, यूपी सरकार द्वारा संचालित राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों की लिखित परीक्षा, इदुज्जुहा(बकरीद), रक्षा बंधन जैसे पर्वो के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती है| इसके मद्देनजर भी ये फैसला लिया गया है|

धारा 144 को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई जाती है|. जिस क्षेत्र ये धारा लगाई जाती है वहां 4-5 लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी होती है| धारा लागू रहने के समय किसी भी तरह का हथियार, लाठी, भाला लेकर चलने पर भी रोक रहती है| इसका उल्लघंन करने पर एक साल की सजा हो सकती है| इसका उल्लघंन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही होती है|

You may also like

Leave a Comment