प्रयागराज: सपा सांसद आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर पर रोक लगा दी है, अब इन मामलों में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी| किसानों ने आज़म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी| इसी आधार पर दूसरे मुकदमों में भी राहत मिल सकती है| जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस मंजूरानी चौहान की डिवीजन बेंच ये रोक लगाई है|
आजम खान पर 1982 से अब तक किसानों की ज़मीन कब्जाने, महिलाओं पर अभद्र टिप्पड़ी करने, लोगों के मकान तुड़वाने, लूट और पशुधन चुराने जैसे आरोप में 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं| पुलिस द्वारा कई मामलों में जांच की जा चुकी है बाकि मामलों में तफ्तीश जारी है|
आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस एक के बाद मुकदमे उन पर दर्ज कर रही है| आजम खान और उनसे जुड़े लोग इन्हें राजनीति से प्रेरित बताते हैं वहीं पुलिस और प्रशासन का कहना है कि वे लोग निष्पक्ष जांच और कार्रवाई कर रहे हैं|
आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी को किसानों की जमीने कब्जाकर बनवाने का आरोप आजम खान पर है| यही नहीं हमसफर गेस्टहाउस के लिए भी सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप है. पेड़ काटने से लेकर बिजली चोरी तक के आरोपों से आजम खान और उनका परिवार घिरा है|