नई दिल्ली: आम्रपाली ग्रुप के 42000 से ज्यादा खरीददारों को मंगलवार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि आम्रपाली ग्रुप के एनबीसीसी पूरा करेगा| अपने निर्णय में अदालत ने एनबीसीसी से अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कहा| आपको बता दें आम्रपाली बिल्डर के मामले पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई के 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था|
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